नईदिल्ली। 2022-23 के लिए इस साल 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया है। यह संख्या पिछले साल फाइल किए गए कुल आईटीआर (5.83 करोड़) से 16.1 फीसदी ज्यादा है।आयकर विभाग के आंकड़ों में बताया गया है कि इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी।
अब आपको फाइन देना होगा
आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई है। अगर यह डेडलाइन मिस हो गई है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपको फाइन देना होगा। अगर किसी व्यकिगत टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।