जबलपुर। हाई कोर्ट ने छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह व तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को अवमानना के मामले में सात-सात दिन की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया।
उल्लेखनीय है कि मप्र हाई कोर्ट के निर्देश पर दोनों अधिकारी हाजिर हुए। एडिशनल कलेक्टर की ओर से याचिकाकर्ता को आधा वेतन देने की पेशकश की गई। वहीं महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को शासन अभी वेतन भुगतान कर देगी और बाद में दोषी अधिकारी से वसूल कर ली जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त अधिकारियों को कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का दोषी माना था।
यह था मामला
प्रकरण के अनुसार छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत जिला समन्वयक रचना द्विवेदी को बड़ा मलहरा स्थानांतरित कर दिया गया था। दलील दी गई कि संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीके त्रिपाठी ने दलील दी कि इस मामले में हाई कोर्ट ने 10 जुलाई, 2020 को स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद याचिकाकर्ता को बड़ा मलहरा में ज्वाइनिंग नहीं देने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।