आज 9 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
POSTED BY PRINCE SHARMA
उज्जैन। आज 9 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। करदाता अपना बकाया कर जमा करा कर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह ने आम करदाताओं की सुविधा के लिये समस्त झोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत सम्पत्तिकर जमा कराए जाने के क्रम में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। करदाता संपत्तिकर सम्बन्धित झोन कार्यालय में एवं जलकर चामुंण्डा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मे जमा करा सकेंगे।
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छूट की पात्रता
नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर / उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर / उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर / उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।