ग्वालियर। विधानसभा चुनाव के दौरान भीड़ बढ़ाने या फिर प्रचार-प्रसार के लिए बच्चों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। बच्चों को माध्यम बनाकर इस तरह के आयोजन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए बाल कल्याण समिति और एनजीओ की भी मदद ली जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है।
शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई थी
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बाल संरक्षण से जुड़े कुछ संगठनों द्वारा अन्य जिलों में प्रत्याशियों द्वारा स्कूल व आंगनवाड़ी के बच्चों का रैलियों एवं प्रचार-प्रसार के दौरान भीड़ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की गई थी। शिकायत के बाद कड़ा रुख दिखाते हुए चुनाव में बच्चों के उपयोग को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए है। प्राप्त शिकायतों पर आयोग ने कहा गया है कि मध्यप्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। शिकायत के बाद संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।