भोपाल। प्रदेश के संविदाकर्मी, आंगनबाड़ी, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य कर्मचारियों के संवर्ग को अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत तीन लाख से अधिक कर्मचारी और उनके स्वजन को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।
चार अक्टूबर को कैबिनेट में निर्णय होने के बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले छह अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग ने योजना में संशोधन करते हुए विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया है। विभागीय आदेश के अनुसार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी योजना के दायरे में आएंगे। योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो। परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निश्शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या जिस परिवार को कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो। शासकीय कर्मचारी के उपचार पर होने वाले संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रविधान कर की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के बाद जारी किए जाएंगे।