भोपाल। मध्यप्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता आयोग की उपभोक्ता लोक अदालतें 9 सितंबर 2023 को आयोजित की जायेंगी। आयोग में संपन्न बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शांतनु एस. केमकर ने बताया कि इन लोक अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों पर सुनवाई की कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों पर सुनवाई
श्री केमकर ने बताया कि उपभोक्ता बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, एयरलाईन्स एवं रेल्वे सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। श्री केमकर ने कहा कि आज आवश्यकता है उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने। उपभोक्ता अधिनियम के तहत उसे प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत उसे उन सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है, जिनके विरूद्ध उनका मूल्य चुकाया है।
असंतुष्ट होने पर भी शिकायत नहीं
प्राय: देखा गया है कि उपभोक्ता अपनी वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने के बाद असंतुष्ट होने पर भी उसकी शिकायत नहीं करता। जिससे व्यापारी की हिम्मत बढ़ती है ओर उपभोक्ता आगे भी नुकसान उठाता है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने अपने उपभोक्ता एवं नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए आयोग के माध्यम उपभोक्त अदालतें लगाई जाती है जहाँ उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाता है।