नई दिल्ली। सोमवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह राज्य सभा में दिल्ली सेवा विधेयक को पेश करेंगे। सदन में इस पर चर्चा के बाद इसी दिन मतदान भी हो सकता है।
बता दें कि लोकसभा में 3 अगस्त तो ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2023′ को पहले ही पारित किया जा चुका है। अगर राज्य सभा में इसे पारित कर दिया गया, तो ये कानून बन जाएगा। तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार (संशोधन) विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक दिल्ली में नौकरशाही के नियंत्रण से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने मई में इससे जुड़ा अध्यादेश पेश किया था। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा।