प्रयागराज । वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया।
इसके साथ ही सर्वे कराने का जिला अदालत का आदेश बहाल हो गया है। अब ASI की टीम किसी भी वक्त परिसर पहुंच सकती है और सर्वे का काम शुरू कर सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बता दें, वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को मंदिर पक्ष की अर्जी पर ज्ञानवापी परिसर में वुजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआई सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। कोर्ट में 27 जुलाई को एएसआई ने फिर साफ किया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने इस संबंध में दाखिल हलफनामे को उद्धृत किया था।
आगे क्या होगा
मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका करेगा, जिस पर सुनवाई होगी। विष्णु जैन का कहना है कि हिंदू पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। ASI की सर्वे टीम वाराणसी में ही है। किसी भी वक्त काम शुरू हो सकता है।