उज्जैन। विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पूर्व निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित समस्त लेन-देन के लिये नवीन बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य होगा।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार एलडीएम निर्वाचन प्रयोजनार्थ नवीन बैंक खाते प्राथमिकता से खोले जाने और अभ्यर्थियों को बैंक खाते से होने वाले लेन-देन पर नजर रखने तथा संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।